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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोर्ट का समन: हाईकोर्ट ने मांगा 2024 की जीत पर जवाब

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने समन भेजा है। 2024 चुनाव में धांधली के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता ने जीत को चुनौती दी है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट का समन, 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर उठे सवालों के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है। यह समन कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडाधे की याचिका पर जारी किया गया है, जिन्होंने चुनाव परिणाम में गंभीर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अदालत से इस जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की है।

प्रफुल्ल गुडाधे, जो खुद नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से उम्मीदवार थे, देवेंद्र फडणवीस से 39,710 वोटों से हार गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं थी और कई स्तरों पर अनियमितताएं देखी गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईवीएम की हैंडलिंग में गड़बड़ी की गई और कुछ स्थानों पर मतपत्रों की गणना ठीक ढंग से नहीं की गई।

गुडाधे के वकील ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में यह याचिका जस्टिस प्रवीण पाटिल के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी, जिन्होंने इस मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को समन जारी किया। अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे आगामी 8 मई तक अदालत में अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें।

इस याचिका ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया एक कानूनी कदम बताया है, जबकि भाजपा ने इसे एक हताश नेता का निराधार प्रयास करार दिया है।

फडणवीस की ओर से अभी तक इस समन पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अदालत इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करती है या इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर देती है।

गौरतलब है कि 2024 का यह चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। फडणवीस की जीत को भाजपा की संगठनात्मक ताकत और रणनीति का नतीजा माना गया था, लेकिन अब जब अदालत ने जवाब तलब किया है, तो यह मामला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम बन गया है।

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Written by: The Jan Post
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